काम की बात- फ्लैट खरीदा है, लेकिन क्वालिटी से संतुष्ट नहीं...तो आपके पास हैं ये अधिकार यहां कर सकते हैं शिकायत
अगर आपने बिल्डर से मकान खरीदा है और उसकी क्वालिटी घटिया है या फिर आपको तय समय के बावजूद पजेशन नहीं मिल पाई है तो ऐसे में आपके पास रेरा में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है.
Image- Freepik
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खुद के आशियाने का सपना हर कोई देखता है. आम आदमी इस सपने को बमुश्किल पूरा कर पाता है. इसके लिए वो अपनी सालों से इकट्ठी की गई पूंजी को खर्च कर देता है. कई बार लोन का सहारा भी लेता है. आजकल ज्यादातर लोग बिल्डर से बने बनाए मकान, फ्लैट वगैरह खरीदते हैं. इसके लिए अच्छी खासी रकम भी चुकाते हैं.
लेकिन रकम खर्च करने के बावजूद मकान या फ्लैट की क्वालिटी घटिया हो या तय समय निकल जाने के बाद भी मकान की पजेशन न मिले तो व्यक्ति क्या करे? आइए आपको बताते हैं कि ऐसी स्थिति में आपके पास क्या अधिकार होते हैं- ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने 2016 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) का गठन किया है. इसके तहत आप बिल्डर की शिकायत कर सकते हैं.
इन स्थितियों में कर सकते हैं शिकायत
कई बार बिल्डर आपको मकान की बनावट, इसका नक्शा कुछ और दिखाते हैं, जबकि निर्माण हो जाने के बाद इसमें काफी अंतर मिलता है. फर्श पर बिल्डर ने कोई और पत्थर लगाने की बात कही है, जबकि आपको मिला कुछ और है, दरवाजों की क्वालिटी और अन्य सामान की क्वालिटी भी जो आपको बताई गई थी, उससे एकदम अलग और खराब है. इस स्थिति में आप रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं.
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कोई भी ऐसा बिल्डर जो 500 मीटर से अधिक जमीन पर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है और जिसके द्वारा अट्ठारह अपार्टमेंट से अधिक बनाए जा रहे हैं, उसे अपने प्रोजेक्ट को रेरा के तहत रजिस्टर कराना अनिवार्य है. लेकिन अगर उसने फिर भी प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, तो आप मामले की शिकायत रेरा में कर सकते हैं.
अगर आपको तय समय पर फ्लैट या मकान पर कब्जा नहीं मिला है और इसके कारण आपको ईएमआई के साथ किराया भी भरना पड़ रहा है, तो इस मामले में भी आपके पास रेरा में बिल्डर के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होता है. आपकी शिकायत मिलने के 60 दिनों के भीतर रेरा को मामले का निपटारा करना होता है.
बिल्डर ने अगर एग्रीमेंट में की गई शर्तों का उल्लंघन किया है, तो भी आपके पास रेरा में मामले की शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होता है. इसके अलावा कब्जा मिलने के पांच साल तक प्रॉपर्टी में किसी तरह का स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है तो बिल्डर को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 30 दिनों में इसे ठीक करना होता है. अगर बिल्डर ऐसा नहीं करता है, तो भी आप रेरा में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
कैसे करें शिकायत
- शिकायत दर्ज कराने के लिए आपको पहले रेरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. आप जिस राज्य में रहते हैं वहां की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- इसमें लॉग इन करने के बाद लॉग इन करने के बाद Complaint के ऑप्शन में जाकर अपनी शिकायत को रजिस्टर करें.
- इसके बाद एग्रीमेंट के कागज और जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, उन्हें पीडीएफ बनाकर अपलोड करें.
- इस दौरान आपको शिकायत शुल्क भी देना पड़ सकता है. हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं होता है. हर राज्य का अलग-अलग शुल्क है.
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11:55 AM IST